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आशिक अली व साथियों को आशिकी महंगी पड़ी.. स्कूटी से कोचिंग जाने वाली नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत छेड़खानी मामले में..पन्ना की विशेष कोर्ट ने चारो आरोपियों को अलग-अलग कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया..

 नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वालेआरोपीगण को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, 01.01.2021 को फरियादी ने थाना देवेन्द्रनगर में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि सुबह करीब सात बजे की बात है, वह अपनी स्कूटी से अपने घर से कोचिंग के लिए आ रही थी, रास्ते में उसकी स्कूटी बंद हो गई थी तो वह अपने निर्माणा धीन मकान पर स्कूटी रखने जाने लगी, थोडी दूर ही पहुंची थी तभी कल्लू गुप्ता, भूपेन्द्र पटेल, भोला दहायत आये और कल्लू गुप्ता ने उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ लिया और भूपेन्द्र ने मुंह दबा लिया एवं भोला दहायत ने स्कूटी पकड़ ली फिर तीनों उसे उसके निर्माणाधीन मकान के आगे बने एक दूसरे निर्माणाधीन मकान में ले गये, जहां उस मकान में पहले से कोचिंग का आशिक अली मौजूद था और इदरीश मोहम्मद बाहर खड़ा था। कल्लू व भूपेन्द्र ने उसकी जैकेट उतार दी व आशिक ने उसके ऊपर के सारे कपडे उतार दिये थे।

फिर वे सभी लोग आपस में बातें करने लगे तो वह मौका पाकर अपने कपडे पहनकर वहां से बाहर निकल आयी और अपनी कोचिंग चली गई। फिर जब कोंचिग व स्कूल पढ़कर शाम को घर वापस पहूंची तो अपनी मां को सारी बात बतायी, फिर अपनी मां, पिता, दादा के साथ थाना रिपोर्ट को आयी। उसे शंका है कि उसका वीडियों भी बनाया गया है।  
फरियादी की लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देवेन्द्रनगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। 
अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपीगण - आशिक अली को क्रमशः धारा 342, 354ख भादसं. में 06 माह, 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपए, 3000 रूपए का अर्थदण्ड, मोहम्मद इदरीश को धारा 16/17 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपए का अर्थदण्ड, रमाकांत उर्फ कल्लू गुप्ता एवं राजेन्द्र उर्फ भोला दहायत को क्रमशः धारा 341, 342, 354ख भादसं., 67ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में क्रमशः 15 दिवस, 06 माह, 05 वर्ष, 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 250 रूपए, 500 रूपए, 3000 रूपए,  25000 रूपए, के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 

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