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छत्रसाल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर पुस्तिका को दोबारा चेक करने छात्राओं का प्रदर्शन.. खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ धोखाधड़ी महंगी पड़ी.. समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, सर्वेयर को निलंबित.. इधर स्थाई बारंटी फरार आरोपियों पर तीस हजार का ईनाम घोषित..

उत्तरपुस्तिका को दोबारा चेक करने कलेक्टर को ज्ञापन..
दमोह। छत्रसाल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर पुस्तिका को दोबारा चेक करने छात्राओं का प्रदर्शन की मांग को लेकर कमला नेहरू कालेज की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कुलपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौपा। जिसमें छात्राओं ने अपने भविष्य से किए जा रहे खिलवाड़ के हालात से अवगत कराते हुए उत्तर पुस्तिओं की पुन जांच कराने की मांग की है। इसके पूर्व में भी छात्राओं के द्वारा ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है।

कलेक्टर महोदय आप के नाम कमला नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल सर को कुलपति महोदय के नाम ज्ञापन में बताया गया है कि प्रथम वर्ष की कमला नेहरू कॉलेज दमोह बीएससी बीए की छात्राओं ने बहुत अच्छे पेपर दिए है जिस बीएससी के छात्राओं को रसायन विज्ञान मे और बीए की छात्राओं को हिन्दी और अंग्रेजी में फेल कर दिया है और ज्यादा तर 2 नंबर 4 से फेल कर दिया है, 10-20 छात्राएं फेल हो सकती है लेकिन यहाँ तो सेंकड़ों छात्राओं को फेल कर दिया छात्राओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलबाड़ कॉलेज द्वारा किया जा रहा है दुबारा पेपर दिए उसमे भी जेसे पहले किया वही सब फिर से कर दिया कुछ सुधार नहीं हुआ और हम सभी छात्राएं बार बार फीस नहीं भर सकते है आप से हम सभी छात्राओं का हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप हमारी मजबूरी को समझे और हमारी कॉफ़ी फिर चेक करवाने का आदेश दे हम सभी छात्राएं दो बार ज्ञापन दे चुके हैं

 समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, सर्वेयर पर पर कड़ी कार्यवाही
दमोह। सेवा सहकारी समिति फतेहपुर द्वारा संचालित गेहूं खरीदी केन्द्र फतेहपुर उपमंडी की जांच तहसीलदार बटियागढ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा तेन्दूखेडा एवं बटियागढ़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई। खरीदी केन्द्र पर कृषकों से शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक 51 200 किलोग्राम प्रतिबोरी तौल कराये जाने तथा कृषको से 14 रूपये प्रति क्विंटल के मान से अवैध राशि की वसूली किये के आरोप में समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति फतेहपुर कन्हैया लाल चौबे को पद से निलंबित तथा खरीदी केन्द्र प्रभारी खिलाड़ी पटेल ;विक्रेता को पद से पृथक करने के आदेश कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जारी किये गये। निर्देशित किया कि संबंधित से राशि 87733 रूपये की वसूली की जाये।
जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह ने बताया कि मप्र सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से अनुबंधित आरबी एसोसियेट कंपनी के द्वारा अग्रवाल वेयर हाउस में नियुक्त सर्वेयर रोहित राजपूत को अवैध रूप से समिति प्रबंधक एवं खरीदी प्रभारी से संपर्क कर अमानक गेहॅूं को मानक करने के एवज में राशि की मांग की गई। फलस्वरूप कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की गई एवं जिला प्रबंधक मप्र सिविल सप्लाईज कार्पो दमोह एवं सुपरवाईजर आरबी एसोसियेट कंपनी को भविष्य के लिये सचेत किया गया कि सर्वेयरों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की जाती हैं तो जिला प्रबंधक मप्र सिविल सप्लाईज कार्पो दमोह एवं सुपरवाईजर आरबी एसोसियेट कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 

स्थाई बारंटी फरार आरोपियों पर 30000 का ईनाम घोषित
दमोह। एसपी राकेश कुमार सिंह ने दमोह जिले के पांच प्रकरण में 03 स्थाई बारंटी 1 अज्ञात आरोपी और दो फरार आरोपियों पर 30 हजार रूपये रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना तेन्दूखेड़ा के अपराध क्रमांक 98-2023 धारा 457,380 ताहि के तहत अज्ञात फरार आरोपी पर 10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना पथरिया के प्रकरण क्रमांक 118-2013 धारा 302 ताहि के तहत फरार स्थाई बारंटी सोनू पिता मंधाई काछी निवासी ग्राम नंदरई पथरिया थाना के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 1713 अपराध क्रमांक 459-2012 धारा 363, 366, 376 ताहि 3 4; पास्को एक्ट के तहत स्थाई बारंटी कलू ऊर्फ कालूराम पिता चतरा अहिरवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जेरठ थाना पथरिया एवं थाना पथरिया के प्रकरण क्रमांक 08-11 धारा 376, 511, 452 ताहि के तहत स्थाई बारंटी घंसू पिता मान सिंह अहिरवार निवासी ग्राम बांसाकला थाना पथरिया पर पांच पांच हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
इसी प्रकार थाना दमोह देहात के अपराध क्रमांक 684-17 धारा 407,406 ताहि के तहत फरार आरोपी नरेश कुमार पिता बाबूलाल कुमार निवासी सबौटा मुस्तफाबाद गौतम नगर उत्तर प्रदेश एवं गिरधारी अहिरवार पर ढाई.ढाई हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। उक्त मामलों में अज्ञात फरार आरोपी एवं अज्ञात फरार आरोपियों को जो कोई उपरोक्त फरार आरोपियों;स्थाई बारंटी को गिरफ्तार करेगा या करायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके फरार आरोपी ;स्थाई बारंटी की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

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