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भोपाल के बृजवासी भोजनालय मामले में ACP ट्रैफिक पवन खरे सस्पेंड.. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कार्यवाही.. दो पक्षों के बीच प्रॉपर्टी विवाद दुकान खाली कराने में अपने पद और पुलिस यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करके धमकाने के CCTV फुटेज सामने आने के बाद कारवाई..

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कार्यवाही

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा रविवार को छुट्टी के दिन सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया। श्री पराग खरे पर आरोप है कि उन्होंने दो पक्षों के बीच प्रॉपर्टी विवाद में, दुकान खाली कराने के लिए अपने पद और पुलिस यूनिफॉर्म का दुरुपयोग किया। दुकान खाली करने के लिए धमकी दी।

मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक : 525/1137302/2023 / बी-4 / दो दिनांक 12/02/2023 में लिखा है कि, श्री पराग खरे, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, जोन-03 द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2023 को बृजवासी भोजनालय, भोपाल में किराया भुगतान प्राप्त करने हेतु दबाव बनाना, आवेदक अंकित वाजपेयी, निवासी, 45 निवासी,  लाला लाजपत राय नगर, अशोका गार्डन, भोपाल के साथ अभद्र व्यवहार एवं गंभीर कदाचरण तथा अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लघंन करने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है एवं उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

पुलिस अधिकारी द्वारा पद यूनिफॉर्म का दुरुपयोग-
निलंबन आदेश में लिखा है कि, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 ( 1 ) ( 2 ) एवं पुलिस रेग्युलेशन की कंडिका 64 की उप कंडिका (11) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जान से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -9 (1) (क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में श्री पराग खरे, का मुख्यालय कार्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल निर्धारित किया जाता है।

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