जिला कांग्रेस अध्यक्ष को दी सातों ब्लाकों की जिम्मेदारी
दमोह।
मप्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को पत्र के
माध्यम से जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतनचंद जैन को संगठनात्मक कार्यो के
संचालन हेतु अध्यक्ष जिला कांग्रेस को निर्वाचन संबंधी मतदाता के
पुनिरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्यो में सहयोग प्रदान करने की बात कही है।
उकृशय की अधिक जानकारी देते हुए सतीश जैन ने बताया कि रतनचंद जैन को दमोह
ग्रामीण क्षेत्रों के सातों ब्लाकों की निर्वाचन से लेकर संगठनात्मक
गतिविधियों को लेकर पार्टी द्वारा चलाई जा रही गांधी चौपाल हाथ से हाथ जोड़ो
अभियान कार्यक्रम सक्रियता से लेकर निश्चित अवधि में पूरा करने के निर्देश
दिये गयें।
सत्रह आरोपियों पर 36 500 रू का ईनाम घोषित
दमोह। एसपी राकेश कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 16 प्रकरणों में फरार चल रहे 17 रोपियों पर 36 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना तेन्दूखेड़ा के पास्को एक्ट के तहत फरार आरोपी सचिन पिता कड़ोरी गौड़ निवासी ग्राम अमवाही थाना तेन्दूखेड़ा पर 5 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है। थाना तेन्दूखेड़ा के धारा 399, 402, 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत फरार आरोपी तिलक सींग लोधी पिता बटई लोधी निवासी ग्राम बांसी, थाना तारादेही के धारा 420 467 468 471 120 बी 34, 6;1 मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत फरार आरोपी नवीन तिवारी पिता सुरेन्द्र तिवारी एवं अवनि दीक्षित पति नवीन तिवारी निवासी महर्षि कॉलोनी के पास महावीर कॉलोनी गोरखपुर जबलपुर, थाना पथरिया के के धारा 363 के तहत फरार आरोपी संदेही विवेक ऊर्फ महेश पटेल निवासी रहली जिला सागर, धारा 363 के तहत संदेही फरार आरोपी महेन्द्र राय निवासी मड़िया सतपारा पर तीन तीन हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।
इसी प्रकार थाना प्रभारी मड़ियादौ के प्रकरण धारा 394 347 के तहत स्थाई बारंटी मुफीद ऊर्फ कुक्का पिता मजहम खान, निवासी चांदमारी, परषोत्तमपुर थाना कोतवाली जिला पन्ना पर 2 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना मड़ियादौ के धारा 4.6 ख गौवंश प्रति अधि 66 192ए 130 177 3 181 एमव्ही एक्ट के तहत स्थाई वारंटी सब्बीर पिता नन्ने खान निवासी बेरछा मंडी शाजापुर, थाना रजपुरा के प्रकरण धारा 379 के तहत स्थाई वारंटी लक्ष्मन पिता फुल्ला यादव निवासी ग्राम बटियागढ़, प्रकरण धारा 307 341 294 के तहत स्थाई वारंटी मुरली पिता मायाराम बारेला निवासी ग्राम सिंगपुर थाना रजपुरा, प्रकरण धारा 33; 1 वन अधिनियम के तहत स्थाई वारंटी होमला पिता नरू आदिवासी निवासी चूना थाना रजपुरा पर दो दो हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना मड़ियादो के प्रकरण धारा 323 294 34 506 के तहत स्थाई वारंटी हरिचरण पिता मूरलीधर अहिरवार निवासी इन्द्रा आवास कॉलोनी मड़ियादो, थाना रजपुरा के प्रकरण धारा 33;1 ग वन अधिनियम के तहत स्थाई वारंटी मनसू पिता नरू आदिवासी निवासी चूना;ढूला, थाना रजपुरा प्रकरण धारा 447 323 294 34 के तहत स्थाई वारंटी अमरा पिता बल्ला बंजारा निवासी ग्राम हरदुटोला थाना मड़ियादो के प्रकरण धारा 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत स्थाई वारंटी भगवत पिता परषोत्तम तिवारी निवासी ग्राम छापर थाना सटई जिला छतरपुर, प्रकरण धारा 323 294 324 34 3;2 5 एससीएसटी एक्ट के तहत स्थाई वारंटी शुक्ला लोधी पिता बैजनाथ लोधी निवासी चंदेना थाना मड़ियादो एवं थाना मड़ियादो के प्रकरण धारा 379 के तहत फरार स्थाई वारंटी मुकीम ऊर्फ कुक्का पिता मजहम खान निवासी चांदमारी थाना कोतवाली जिला पन्ना पर एक.एक हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
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