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 जबलपुर हाई कोर्ट ने खरगापुर से भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे.. राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित किया.. तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर वंदना राजपूत पर भी कार्यवाई के आदेश.. पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की चुनाव पीटिशन याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला..

  हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राहुल सिंह का निर्वाचन शून्य किया

जबलपुर हाई कोर्ट ने खरगापुर से भाजपा विधायक और उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है। गत विधानसभा चुनाव में टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्र.47 से राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। हाईकोर्ट ने विधायक राहुल सिंह को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाए जाने के बाद चुनाव को शून्य घोषित करते हुए उनको विधायक पद के सभी वेतन और लाभों से वंचित करने के आदेश दिए हैं। 

दरअसल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर पति सुरेंद्र सिंह गौर बम्होरी जिला टीकमगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव पीटिशन याचिका 5/ 2019 दायर की गई थी। जिस पर आज माननीय न्यायमूर्ति नंदति दुबे द्वारा निर्णय दिया गया है। पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर ने चुनाव पीटिशन याचिका में राहुल सिंह द्वारा नामांकन फार्म जानकारी छुपाने की शिकायत की थी। 
दरअसल शासन से लाभ ले रही फर्म में राहुल पार्टनर थे। लेकिन उन्होनें यह जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। इनके द्वारा हाईकोर्ट में पूर्व में आदेशित 10 हज़ार की कॉस्ट भी नहीं चुकाई थी। इसी के साथ हाईकोर्ट में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर वंदना राजपूत पर भी कार्यवाई के आदेश देते हुए भविष्य में उनकी निर्वाचन कार्य में ड्यूटी नहीं लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति बुधवार रात सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं राजनीतिक गलियारों में सनसनी के साथ चर्चाओं का माहौल गर्माता हुआ नजर आया।

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