खुली जीप से शहर में भ्रमण पर निकले राजस्व परिवहन मंत्री
सागर। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत छात्र जीवन में जिस व्हील जीप से डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जाते थे। दीपावली के अवसर पर कई वर्षों बाद गुरुवार को पुनः उसी जीप को स्वयं ड्राईव कर अपने पुराने मित्रों के साथ पुराने मित्रों से मिलने के लिए तीनबत्ती पहुंचे। जहां मित्रों के साथ उन्होंने छात्र जीवन की पुरानी यादें ताजा करते हुए चाय का आनंद लिया।
गोलीकांड के आरोपी के अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर
दमोह।
जिले के ग्राम देवरान में विगत दिनों हुये तिहरे हत्याकांड के आरोपियों का
आज जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका की जेसीबी से
अवैध निर्माण को हटा दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह और
एसडीएम दमोह गगन बिसेन एसडीएम पथरिया अंजलि द्विवेदी की मौजूदगी में यह
कार्रवाई की गई है।
अवैध निर्माण हटाने के पूर्व मकानध्दुकान की सामग्री का पंचनामा तैयार कर सामग्री परिजनों को सौंपी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजस्व अमला के साथ पुलिस बल मौजूद था। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने बताया अवैध निर्माण हटाया गया हैए नियमानुसार विधिसंगत कार्यवाही की गई है। जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया हैए एक मकान था जिसमें छोटी दुकान भी थी उसको हटा दिया गया हैए दुकान के सामान को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने एक की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट एसण्कृष्ण चैतन्य ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के प्रतिवेदन पर मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।उन्होंने थाना पथरिया निवासी अनावेदक भानू पिता किशनलाल खटीक निवासी वार्ड क्रमांक 13 पथरिया को आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदक इस अवधि में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट ;एसडीएमद्ध पथरिया के न्यायालय में प्रत्येक मंगलवार को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। मंगलवार को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
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