हाइकोर्ट ने हटा के मुरारी शर्मा हत्याकांड में एक आरोपी के सन्दर्भ में पुनः जांच के आदेश दिए
जबलपुर/ दमोह। विगत जुलाई माह में दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत जेसीबी से बोलेरो को पलटाकर और गोलीकांड से मुरारी शर्मा की हत्या के सनसनी खेज मामले में नामजद आरोपी धर्मेन्द्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखकर एसपी को विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि उच्च न्यायालय में आरोपी धर्मेंद्र शर्मा ने याचिका प्रस्तुत कर आग्रह किया था के 01 जुलाई 21 को सुबह पौने 09 बजे हुई मुरारी शर्मा की हत्या के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था न ही उसने कोई घटना की है घटना समय दिनांक को वह घटनास्थल से 140 कि मी की दूरी पर था। इसके बाबजूद हटा थाने में उसके विरुद्ध 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।
दरसल इस मामले में हटा थाने में धर्मेन्द्र शर्मा के साथ 10 आरोपियों को नामजद करते हुए हत्याकांड की रिपोर्ट लिखवाई गई थी जिसमे से 09 आरोपी वर्तमान में हटा जेल में हैं। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की अन्य स्थान पर मौजूदगी के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की घटना समय पर इन्द्रना में मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत की गई थी जो घटना समय याची की घटनास्थल से 140 कि मी होने को दिखा रही थी।
इन सारे तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार के उपरांत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशाल धगट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर आदेश दिए हैं के दमोह पुलिस अधीक्षक याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन साक्ष्यों पर विचार उपरांत मामले में विधि अनुसार कार्यवाही करें।
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