मध्यप्रदेश में शुक्रवार शाम से 60 घंटे के लॉकडाउन ऐलान..
भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लगातार 60 घंटे के लाक डाउन को पूरे प्रदेश में लगाने का निर्णय लिया है। वही अन्य दिनों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार के निर्णय की मीडिया को जानकारी दी है। इधर 30 अप्रैल 2021 तक के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में दमोह मैं विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखकर दमोह शहर के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को लॉकडाउन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक दमोह शहर के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तरुण राठी अलग से आदेश जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में दमोह में भी लगातार कोरोनावायरस ओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और प्रतिदिन दो से ढाई दर्जन मरीज मिल रहे हैं।
छिंदवाड़ा में 8 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगा लॉक डाउन..
छिंदवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 8 अप्रैल की रात 8:00 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक लाक डाउन रखने के संदर्भ में कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं।
बैतूल खरगोन रतलाम कटनी में 9 से 17 अप्रैल तक बन्द..
बैतूल खरगोन रतलाम कटनी जिलों में 9 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक लाक डाउन रहेगा। इसके आदेश संबंधित कलेक्टर अलग से जारी करेंगे।
शाजापुर शहर में 7 से 10 अप्रैल तक लॉकडउन.. शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात 8:00 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन के संदर्भ में कलेक्टर अलग से आदेश जारी करेंगे।
शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन संचालित होंगे.. मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय 30 अप्रैल तक शनिवार रविवार को छोड़कर शेष 5 दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। हॉटस्पॉट/ कंटेनमेंट जोन में कलेक्टर कर सकेंगे लाक डाउन
वही हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन मैं कलेक्टर को 7 से 10 दिन के लाक डाउन लगाने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है।
लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी यह गतिविधियों..
मध्य प्रदेश के लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सेवाओं को छूट भी प्रदान की गई है। जिसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले माल सेवाओं की आवागमन में, केमिस्ट राशन अस्पताल पेट्रोल पंप बैंक एटीएम दूध फल सब्जी दुकानों को, औद्योगिक मजदूरों कच्चा माल उद्योग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन में, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को आवागमन में, परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों व परीक्षकों को, एंबुलेंस व फायर बिग्रेड को, टीकाकरण हेतु आवागमन करने वाले लोगों को, बस स्टैंड, स्टेशन एयरपोर्ट आदि आवागमन करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान छूट प्रदान की गई है। वही अन्य मामलों में जिला कलेक्टर अलग से दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे।
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