एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश..
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार बाबू ऊर्फ मेहफूज पिता चेनू कुरैशी निवासी कसाई मंडी थाना कोतवाली दमोह को भौगोलिक सीमाओं से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि तक के लिये निष्कासित कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
हायर सेकंडरी स्कूलों का वीडियो कॉलिंग से निरीक्षण
दमोह। जिला शिक्षा अधिकारी एच एन नेमा, सहायक संचालक पी पी सिंह एवं नन्हे सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक शैलेंद्र असाटी सहायक जिला परियोजना समन्वयक मोहन राय ने जिले के अलग-अलग विकास खंडों के हाई स्कूल तथा हायर सेकंडरी विद्यालयों का वीडियो कॉलिंग के द्वारा निरीक्षण किया। जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया गया उनमें एमएलबी हटा उत्कृष्ट पटेरा, मडियादो, काईखेड़ा, खमरगौर, बालक हिंडोरिया, जेपीबी, हृदेयपुर, भाट खमरिया, धनगौर कला व सेलवाड़ा प्रमुख है। सैलबाडा के प्राचार्य द्वारा लापरवाही बरतने, मोबाइल न उठाने एवं विलंब से पहुंचने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
0 Comments