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प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न दिये जाने पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार एवं राज्य शासन को जारी किया नोटिस.. दमोह जिले के ग्राम पंचायत इमलाई एवं चैपरा खुर्द के मामले को संज्ञान में लेकर जारी किए गए नोटिस..

हाईकोर्ट से भारत सरकार एवं राज्य शासन को नोटिस

जबलपुर/ दमोह। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न दिये जाने पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार एवं राज्य शासन को जारी किया है। मामला दमोह जिले के पंचायत इमलाई एवं चैपरा खुर्द का है।  प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्तगत गरीब व्यक्ति को पक्का आवास  दिया जाता है जिस पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय द्वारा उक्त आवास का निर्माण कराया जाकर हितग्राही को प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू योजना प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत उक्त मकान देष के लगभग प्रत्येक गाँव में साल दर साल आवासहीन व्यक्तियों को पक्का मकान बनाकर दिया जाता है। 

दमोह जिला अंतर्गत जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत इमलाई एवं ग्राम पंचायत चैपरा खुर्द का है जहाँ के सरपंच के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के आवास का लाभ दिये जाने हेतु प्रार्थना की गई है क्योंकि उक्त ग्राम पंचायतों में आज दिनाँक तक एक भी व्यक्ति को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन प्रेषित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया परंतु उक्त आवेदन पत्र पर न तो कोई कार्यवाही हुई और न ही आज दिनाँक तक हितग्राही को कोई लाभ दिया गया जिससे व्यथित होकर संबंधित ग्राम पंचायतों ने हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की है। 

जिसमें भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को एवं संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं विकास आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला सीईओ एवं जनपद सीईओ को पक्षकार बनाया गया है। उक्त याचिका की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीष सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ में हुई जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा सभी अनावेदकगणों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जबाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया गया है। याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक एवं रमेष श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं।

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