सातों दिन दुकानें खोलने की सर्शत छूट मिली..
दमोह। सप्ताह में एक बार मंगलवार या शुक्रवार को दुकाने बंद रखने का टेंशन रखने वाले दुकान दारों के लिए यह अच्छी खबर है। दुकानदार अब सातों दिन अपने कारोवार का संचालन कर सकेगा लेकिन उसे दुकान में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देने के साथ छुट्टी के दिन का भी वेतन देना होगा।
तदसंदर्भ में कलेक्टर तरूण राठी ने आदेश जारी करते हुये कहा है कि राज्य शासन द्वारा मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के प्रावधान से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जायेगा”। उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर से जिले में समय-समय पर मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान व वाणिज्यिक स्थापनाओं को सप्ताह में एक दिन बंद किये जाने संबंधी जारी समस्त आदेशों को निरस्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि साप्ता. स्थापना बंद संबंधी स्थापनाओं का एक दिवस बंद संबंधी प्रावधान समाप्त कर स्थापना सप्ताह में सातों दिवस खुले रहने की छूट प्रदाय संबंधी निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किये गये है, जिन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। श्री राठी ने सभी एसडीएम से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा है।
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