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तबादले के बाद भी प्रभार नहीं देना पटवारी को महंगा पड़ा.. एसडीएम ने सस्पेंड करके हटा कानूनगो शाखा में अटैच किया इधर जिला मजिस्ट्रेट ने दहशत कारण बने अपराधी.. मोहन पिता प्रहलाद लोधी का किया 180 दिन के लिए जिला बदर..

   शिविर से नदारत पटवारी पर निलंबन की गाज..

दमोह। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटा राकेश मरकाम द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल हिनौता तहसील हटा ग्राम खमरगौर के पटवारी राजेन्द्र वैद्य को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में पटवारी (निलंबित)श्री राजेन्द्र बैद्य का मुख्यालय तहसील कार्यालय (कानूनगो शाखा) हटा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री वैद्य को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 

 ज्ञातव्य है कि राजेन्द्र वैद्य पटवारी हल्का नं. 21 रानिमं हिनौता तहसील हटा को कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय ग्राम खमरगौर में न्याय पखवाड़ा शिविर में उपस्थित न होने तथा स्थानांतरित हल्का का प्रभार न सौपे जाने, हल्का ग्राम के कृषकों के पीएम किसान सम्मान निधि एवं सीएम किसान कल्याण निधि कार्य एवं अन्य योजनाओं के फीडिंग कार्य समयावधि में न किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस प्रसारित कर 24 घंटे में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया, किन्तु श्री वैद्य पटवारी ग्राम खमरगौर द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुये अपना कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री वैद्य पटवारी का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1),(2),(3) के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी अंतर्गत दण्डनीय दोहर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का स्पष्टतरू उल्लंघन मानते हुये यह कार्यवाही की गई है।

 एक अपराधी पर की जिला बदर की कार्यवाई..

दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से एसपी हेमंत चोहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार मोहन पिता प्रहलाद लोधी साकिन बम्हौरी माल थाना तारादेही को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि तक के लिये निष्कासित कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह  इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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