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अयोध्या में 28 साल पहले हुए बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में.. आडवाणी, जोशी, कल्याण, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपी हुए बरी.. सीबीआई की विशेष अदालत ने माना.. घटना में अभियुक्तों का पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था..

 अयोध्या बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी हुए बरी..

नई देहली/ लखनऊ। अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी उमा भारती कल्याण सिंह सहित 32 नेता आरोपी थे।

30 सितंबर बुधवार को दोपहर 12 बजे सीबीआई की विशेष अदालत में जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा हाय जाने की अपराधिक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। 17 साल तक चली जांच के बाद CBI अदालत ने माना है कि उपरोक्त घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 

अदालत ने माना है वारदात में उपरोक्त आरोपी शामिल नहीं थे। लाखों की संख्या में एकत्रित कार सेवको के द्वारा तात्कालिक तौर पर घटना को अंजाम दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने उपरोक्त अपराधिक मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया था जिनमें से फैसले के पूर्व 17 की मृत्यु हो चुकी है। वही अब 32 को बरी कर दिया गया। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रुई प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने खुशी जाहिर की है।

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