खाद्य प्रतिष्ठानों की निरीक्षण की कार्यवाही जारी..
दमोह। कलेक्टर तरुण राठी एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ संगीता त्रिवेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल द्वारा जांच निरीक्षण कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक होल सेल डीलर के यहां जांच के दौरान .2736 पैकिट वीरल ब्रांड के फ्रायम्स, कुरकुरे, पास्ता, चाऊमीन कोे नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। नॉट फॉर सेल वाले यह पैकेट नमी के कारण सेहत के लिए खतरनाक.हो सकते थे। इसलिए यह कारवाई कराई गई।
खा़द्य प्रशासन विभाग की टीम ने आज कार्यवाही करते हुए दमोह में मोरगंज गल्ला मंडी स्थित मानिकचंद सचदेवा एजेंसी का निरीक्षण किया। जहां वीरल ब्रांड के फ्रायम्स, कुरकुरे, पास्ता, चाऊमीन, निर्माता जेठा भाई एंड संस, एन0एच0 26 ग्राम जिंदा सेमरा, सागर के लगभग 2736 पैकिट नॉट फॉर सेल मूल्य लगभग 12 हजार रुपये के तहत संग्रहित थे। उक्त पैकिटों का अवलोकन करने पर उनकी बेस्ट बिफोर डेट निर्माण तिथि 18 जून 2020 एवं बेस्ट बिफोर 18 नवंबर 2020 है सही पाई गई परंतु नमी होने के कारण उक्त पैकिटों में संग्रहित खाद्य सामग्री के खराब होने की संभावना के कारण विक्रेता ने उक्त समस्त खाद्य सामग्री के स्टॉक को विनष्टीकरण करवाने का आग्रह किया।
विक्रेता के आग्रह एवं आवेदन के आधार पर उक्त समस्त स्टॉक को सीता बाबली, बांदकपुर बाईपास रोड दमोह स्थित ट्रेन्चिंग ग्राउंड कचरा निष्पादन साइट पर जाकर मौके पर जलवाकर विनष्टीकरण करवाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि जागरूकता का परिचय देते हुए परिसर में संग्रहित किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री जोकि प्राकृतिक रूप से या अन्य किसी कारण से खराब हो सकती है उसका नियमानुसार परिसर में न रखें, नहीं उनका विक्रय करें एवं खाद्य सामग्री का विनष्टीकरण करवाएं।
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