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अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन अवसर पर जुलूस आदि के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.. बिना अनुमति लाउडस्पीकर डीजे आतिशबाजी जुलूस पर लगा प्रतिबंध.. दमोह जिले में धारा 144 लागू, 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी लागू..

 धारा 144 लागू, 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी..
दमोह। जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है। आज 05 अगस्त 2020 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्रीराम जन्म भूमि पूजन होने के उद्देश्य से जन सामान्य द्वारा जलूस निकालना, जन समूह एकत्रित होने की संभावनाओं के मद्देनजर तथा जन सामान्य नागरिकों की सुविधा, शांति एवं जिले की कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत पृथक से बंधात्मक आदेश जारी किया है।
उन्होंने निर्देशित किया है किजिले में बिनाअनुमति माईक, डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ड्यूटी पर उपस्थित लोक सेवक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री का किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक एवं धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा, एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। जिले में किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को भाषण तथा नारेबाजी करना प्रतिबंधित होगा, जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं/कार्यों, भाषाओं से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। पटाखों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 


यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 06 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

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