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चार दिन बाद बुधवार को लौटेगी बाजार की रौनक.. महावीर वार्ड के साथ सिविल 4 एवं 7 मैं जारी रहेगा लाक डाउन.. मंगलवार को 26 पाजेटिव रिपोर्ट आने से टोटल केस हुए 182, एक्टिव केस 105.. अभी काफी संख्या में रिपोर्ट आना शेष..

26 पाजेटिव रिपोर्ट आने से एक्टिव केस 105..
दमोह। जिले में कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते पॉजिटिव रिपोर्ट आने का दौर जारी है। मंगलवार को दोपहर में सागर से 19 पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शाम को दमोह से भी 7 पाजेटिव रिपोर्ट आई। जिससे 28 जुलाई को 26 नए केस सामने आने से जिले में अभी तक के टोटल केसों की संख्या 182 तक पहुंच गई है जिनमें से 76 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है वही अब एक्टिव केसों की संख्या 105 हो चुकी है जबकि 564 रिपोर्ट को आना बाकी है। 
 जिले में आज जो नए केस मिले है उनमें फुटेराकला से 07, बरखेरा से 02, बटियागढ़ से 01, नरसिंहगढ़ से 01, महावीर वार्ड से 04, पुराना थाना असाटी वार्ड से 02, स्टेडियम रोड नं. 07 से 02,  नया बाजार नं. 1 से 01, नया बाजार नं. 02 से 01,  क्रिश्चियन कॉलोनी से 01, गढ़ी मुहल्ला बजरिया वार्ड नं. 01 से एवं विजय नगर से 1 मरीज शामिल बताया गया हैं। 

मंगलवार को बड़ी संख्या में नए कोरोना मरीज मिलने के बाद इस बात की चर्चाएं सर गर्म थी की आगामी कुछ दिनों के लिए लॉक डाउन में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन आम लोगों को होने वाली असुविधा तथा आगामी पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगर के तीन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दे दी है। शहर के महावीर वार्ड में जिला दंडाधिकारी तारण राठी द्वारा पूर्व में ही 30 जुलाई तक लॉक डाउन का एलान कर दिया गया था वही सिविल वार्ड 4 एवं 7 के  मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित करने के साथ पूर्णता लॉक डाउन किया जाकर बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

दमोह। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत 19 जुलाई 2020 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र दमोह के सिवि वार्ड नंबर 04 एवं सिविल वार्ड नंबर-07 को कंटेनमेंट एरिया व उससे लेग 100 मरटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गगन बिसेन ने कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव मरीज के संपर्क में अधिक व्यक्तियों के आने के कारण 29 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 तक सिविल वार्ड नंबर 04 एवं 07 के निम्न मार्गो का आवागमन प्रतिबंधित करते हुये संबंधित क्षेत्र में पूर्णतरू लॉकडाउन किया जाकर बफर जोन घोषित किया गया है।

 कमला नेहरू कॉलेज के सामने से मुन्ना यादव चैराहे तक, स्वर्ण भवन के बाजू से निरीक्षक नापतौल कार्यालय तक, धर्मकांटा नवजागृति स्कूल से कमला नेहरू कॉलेज तक, लोक निर्माण कार्यालय से ऑटा चक्की के पास सिविल वार्ड नंबर 07 तक कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन के किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन में संचालित किराना दुकान, मेडीकल स्टोर एवं दूध की दुकानें प्रातरू 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक खुली रहेगी तथा अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। विशेष परिस्थिति में कंटेनमेंट एरिया के इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा बाहर आने-जाने की अनुमति दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

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