आबादी से दूर क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने की मांग की
कलेक्टर एसपी ने भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये- दमोह कलेक्टर तरूण राठी और पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान आज शाम दमोह शहर में कोविड केयर सेन्टर और जहां मरीज मिला क्षेत्र का भ्रमण कर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के संबंध में चर्चा कर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिेशा निर्देश दिये।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तुलसा ठाकुर से कल प्रात 8 बजे से कंटेनमेंट जोन का सर्वे कराने के निर्देश दिये। साथ ही फस्ट कॉन्टेक्ट को संस्थागत कोरोनटीन सेंटर में एवं कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में निर्देशानुसार कार्रवाई के लिए कहा। कंटोनमेंट और बफर जोन के संबंध में चर्चा करते हुए पुलिस और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ ही क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाही के लिए कहा गया। मरीज की पूर्ण कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तैयार करने के निर्देश दिये गये।
इस अवसर एडीशनल एसपी विवेक लाल सीएसपी मुकेश अबिद्रा, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी, तहसीलदार डॉ. बबीता राठौर, टीआई शहर H R पांडे और टीआई देहात संधीर चौधरी मौजूद रहे।
दिल्ली से आए पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क मे थी महिला
आज covid positive आयी महिला जो covid care मे कार्य करती है जिसका source tracing और contact tracing मे प्राथमिक सोर्स वहा 17/05/2020 को भर्ती एक मरीज जो की दिल्ली से आया था जिसकी report 20/05/2020 को covid positive प्राप्त हुयी थी पाया गया है और उक्त महिला की जाँच शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार की गयी थी जिसमे उसकी रपौर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है।
आज की नॉवल कोरोना वायरस हेल्थ बुलेटिन-
दमोह। शहर के सेंट्रल स्कूल के पीछे संचालित कोविड केयर सेंटर मैं भोजन आदि बनाने का कार्य करने वाली एक महिला कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने की खबर से शुक्रवार को दोपहर बाद से पूरे कॉलोनी इलाके से लेकर शहर भर में हड़कंप के हालात बने रहे। इधर उपरोक्त महिला के लगातार आसपास के क्षेत्र के लोगों के संपर्क में बने रहने की खबर के बाद पूरे इलाके को कंटेन मेंट जोन निर्धारण किए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों के टेंशन तनाव को देखते हुए शहर के सबसे बड़े वार्ड के पार्षद विक्रम सिंह ठाकुर में प्रशासन से यहां के क्वॉरेंटाइन सेंटर को घनी आबादी से दूर वार्ड के बाहर ले जाए जाने की वकालत की है।
इस अवसर एडीशनल एसपी विवेक लाल सीएसपी मुकेश अबिद्रा, डिप्टी कलेक्टर भव्या त्रिपाठी, तहसीलदार डॉ. बबीता राठौर, टीआई शहर H R पांडे और टीआई देहात संधीर चौधरी मौजूद रहे।
दिल्ली से आए पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क मे थी महिला
आज covid positive आयी महिला जो covid care मे कार्य करती है जिसका source tracing और contact tracing मे प्राथमिक सोर्स वहा 17/05/2020 को भर्ती एक मरीज जो की दिल्ली से आया था जिसकी report 20/05/2020 को covid positive प्राप्त हुयी थी पाया गया है और उक्त महिला की जाँच शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार की गयी थी जिसमे उसकी रपौर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है।
आज की नॉवल कोरोना वायरस हेल्थ बुलेटिन-
दमोह। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी डॉ तुलसा ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज का स्वास्थ्य बुलेटिन इस प्रकार हैं। टेली मेडिसन से आज कांउसलिंग की गई 1062, ओपीडी में परीक्षण किए रोगियों की संख्या (केवल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीज) जिला अस्पताल में ृ04, अन्य शासकीय अस्पताल मे 24, आज दिनांक तक कोविड 19 जांच हेतु हेतु भेजे प्रकरण 900, रिपोर्ट प्राप्त 849, निगेटिव 822, पाजेटिव 19, रिजेक्टेड सैम्पलों 8, रिपोर्ट अप्राप्त 51, आईसोलेशन में रखें व्यक्ति 13, विदेश भ्रमण वाले व्यक्ति 79, जिले में बाहर से आये व्यक्ति 97361, कुल व्यक्तियों की जाँच की गई रू 97361, होम क्वारंटीन में रखे गये व्यक्ति 23843, होम क्वॉरेंटाइन पूर्ण होने के पश्चात स्वस्थ व्यक्तियों की संख्यारू 42300, (28 दिवस होम क्वॉरेंटाइन समय हैं) विदेश से लौटे दमोह निवासियों की संख्या 55 (24 यात्री दमोह नहीं लौटे हैं), कंटेनमेंट एरिया 04 ग्राम सर्रा विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, ग्राम सलैया हटरी हिण्डोरिया, ग्राम ककरधा विकासखण्ड पथरिया, ग्राम कुटरी विकासखण्ड पटेरा हैं। ठीक हुए कुल व्यक्तियों की संख्या 01 है।
विवेकानंद नगर, दमोह के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व इससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित
दमोह। नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस बीमारी को संकामक अधिसूचित किया गया है। 20/05/2020 के माध्यम से जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। आदेश 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी किया गया है। म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानिक समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं तरूण राठी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :
विवेकानंद नगर (नगर दमोह) में पाये गये covid-19 संक्रमण पॉजीटिव केस के घर की जानकारी निम्नानुसार है मरीज कमाक स्थान का नाम 1 कोविड-19 मरीज का घर। उक्त घर को Epicenter घोषित करते हुए निम्नानुसार विवेकानंद नगर, दमोह के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व इससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया जाता है ("Containment Area' is defined as Marking of First contact areas of the reported Positive Case")। स्थान का नाम कोविड केयर सेंटर की चारदीवारी से श्री रामदीन रजक के घर तक, श्री मनोज पटैरिया के मकान से श्री सुनील पलंदी के मकान तक।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Diseases COVID:19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता इसीडेट कमाण्डर श्री भरत पाण्डेय राजस्व निरीक्षक 9828359008, पुलिस अधिकारी सहा उप निरीक्षक मो.न. 9479991817, नगर पालिका अधि श्री नागेश्वर राठौर मोहर्रर, नपा दमोह मो.न. 9301796600 हैं।
कंटेनमेंट एरिया- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत मात्र चिकित्सीय आपात आवश्यकता के अतिरिक्त पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इस क्षेत्र में धारा 144 संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का फॉर्म क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया हेतु सी एम एच ओ द्वारा विशेष आरआरटी तथा मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आने जाने वालों की सतत स्क्रीनिंग की जाएगी तथा कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने वाले समस्त वाहनों की डिस्इफेक्ट किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा, कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किए जाने हेतु cmho द्वारा प्रथक से टीमों का गठन किया जाएगा। संबंधित टीमें व उनके सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप में जानकारी आईडीएसपी नोडल अधिकारी ऑफीसर को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 की संभावित लक्षण जैसे बुखार खांसी गले में दर्द सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरटीओ सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 के पॉजिटिव के निकट संपर्क को कम करना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय से रोका जा सके जिनको हम करंट टाइम किया गया है उनका फॉलोअप लेना होगा या दूरभाष के माध्यम से जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट आता है तो संबंधित के ग्रुप को 14 दिन तक रखना होगा 28 दिन आगे से रोकने हेतु कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित को कांटेक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधित ओं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर में उल्लेखित से अनिवार्यता संपर्क किया जा कर उन्हें भी कम करवाने की कार्यवाही बा उनसे भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क ट्रैकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक कमरे में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को उपलब्ध कराते हुए एंड हाइजीन एवं पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल का पालन करेंगे करवाना सुनिश्चित करें समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
दमोह। नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस बीमारी को संकामक अधिसूचित किया गया है। 20/05/2020 के माध्यम से जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। आदेश 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी किया गया है। म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानिक समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं तरूण राठी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :
विवेकानंद नगर (नगर दमोह) में पाये गये covid-19 संक्रमण पॉजीटिव केस के घर की जानकारी निम्नानुसार है मरीज कमाक स्थान का नाम 1 कोविड-19 मरीज का घर। उक्त घर को Epicenter घोषित करते हुए निम्नानुसार विवेकानंद नगर, दमोह के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व इससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया जाता है ("Containment Area' is defined as Marking of First contact areas of the reported Positive Case")। स्थान का नाम कोविड केयर सेंटर की चारदीवारी से श्री रामदीन रजक के घर तक, श्री मनोज पटैरिया के मकान से श्री सुनील पलंदी के मकान तक।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Diseases COVID:19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता इसीडेट कमाण्डर श्री भरत पाण्डेय राजस्व निरीक्षक 9828359008, पुलिस अधिकारी सहा उप निरीक्षक मो.न. 9479991817, नगर पालिका अधि श्री नागेश्वर राठौर मोहर्रर, नपा दमोह मो.न. 9301796600 हैं।
कंटेनमेंट एरिया- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत मात्र चिकित्सीय आपात आवश्यकता के अतिरिक्त पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इस क्षेत्र में धारा 144 संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का फॉर्म क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया हेतु सी एम एच ओ द्वारा विशेष आरआरटी तथा मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आने जाने वालों की सतत स्क्रीनिंग की जाएगी तथा कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने वाले समस्त वाहनों की डिस्इफेक्ट किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा, कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किए जाने हेतु cmho द्वारा प्रथक से टीमों का गठन किया जाएगा। संबंधित टीमें व उनके सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप में जानकारी आईडीएसपी नोडल अधिकारी ऑफीसर को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 की संभावित लक्षण जैसे बुखार खांसी गले में दर्द सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरटीओ सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 के पॉजिटिव के निकट संपर्क को कम करना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय से रोका जा सके जिनको हम करंट टाइम किया गया है उनका फॉलोअप लेना होगा या दूरभाष के माध्यम से जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट आता है तो संबंधित के ग्रुप को 14 दिन तक रखना होगा 28 दिन आगे से रोकने हेतु कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित को कांटेक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधित ओं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर में उल्लेखित से अनिवार्यता संपर्क किया जा कर उन्हें भी कम करवाने की कार्यवाही बा उनसे भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क ट्रैकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक कमरे में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को उपलब्ध कराते हुए एंड हाइजीन एवं पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल का पालन करेंगे करवाना सुनिश्चित करें समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
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