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लॉक डाउन 4 में.. दमोह जिले में 21 मई से सुबह से शाम 7 बजे तक खुलेगी सभी दुकाने.. आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय.. इधर पुणे से दमोह के ककरधा पहुचे युवक की रिपोर्ट पाजेटिव आने से कोविड-19 मरीजो की संख्या हुई सात..

दमोह में 21 मई से शाम 7 बजे तक खुलेगी सभी दुकाने.. 
दमोह। लॉक डाउन 4 में दमोह जिले वासियों को काफी राहत मिलने जा रही है। 20 मई को संपन्न आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 21 मई गुरुवार से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार की दुकान है खोले जाने की इजाजत दी गई है लेकिन इसके लिए सभी को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
 कलेक्टर तरुण राठी की अध्यक्षता में संपन्न आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि माल सिनेमा घर,  धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थान आदि पूर्व की तरह बंद रहेंगे। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष सहित आपदा प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों की मौजूदगी रही

दमोह जिले में 7 वा कोविड 19 मरीज के मिलने की पुष्टि
दमोह। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तुलसा ठाकुर ने बताया कि आज पथरिया के ग्राम ककरधा निवासी एक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। यह मरीज होम कोरोनटांइन था। तथा 12 मई को पूणे से ककरधा पहुंचा था।  13 मई को ग्राम स्तरीय दल द्वारा होम कोरोनटाइन किया गया और लगातार निगरानी की जा रही थी। बुखार आने पर स्थानीय टीम द्वारा उपचार दिया गया, दो दिन बाद इसे कोविड केयर सेन्टर पथरिया में रखा गया और 18 मई को सैम्पल लिया गया, जिसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गयी। इनका उपचार जारी है। ज्ञात हो कि सतत् निगरानी होने से पूणे से यह व्यक्ति आकर होम कोरोनटांइन रहा। इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग माता-पिता से मिला है।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन  प्रातः 07 से सायं 07 बजे 
तक खुले रह सकेंगे -जिला मजिस्ट्रेट राठी
नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश 21 मई से प्रभावशील
दमोह : 20 मई 2020
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट दमोह तरूण राठी ने दमोह जिल की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की  जावेगी । यह आदेश 21 मई 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।
नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये उन्होंने निर्देशित किया है दमोह जिले में बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णतः निषेध किया है। जिले के भीतर मात्र अत्यावश्यक व अनुमति प्राप्त कार्यो हेतु ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी । साथ ही सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर (मेडीकल आवष्यकता/शासकीय कार्य को छोड़कर) आवाजाही नहीं करेगा ।  65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व को-मोर्बिडिटी ग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यक व चिकित्सीय आधार को छोड़कर घर में रहना होगा । प्रत्येक व्यक्ति को अनुसूची-1 की शर्तों का पालन करना होगा ।
दमोह जिले में दूसरे राज्यों अथवा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से बस एवं अन्य यात्री वाहनों का आवागमन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले के भीतर संचालित बसों/यात्री वाहनों, आटोरिक्सा, साईकिल रिक्सा का संचालन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा । परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त प्रकार का माल परिवहन, उसकी लोडिंग तथा अनलोडिंग की अनुमति रहेगी, माल परिवहन किये जाने वाले खाली वाहनों को भी आवागमन की पूर्णतः अनुमति रहेगी। माल परिवहन वाहनों में अधिकतम 03 लोग (02 ड्रायवर एवं 01 सहायक) जा सकेगें।
इसी प्रकार कृषि यंत्रों तथा एम्बुलेंस के परिवहन की भी अनुमति रहेगी । किसी भी सामाजिक/धार्मिक/राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, मौन जुलूस, चल समारोह, रैली आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । परन्तु शव यात्रा की स्थिति में 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी । सभी प्रकार के धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आम जनता के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। जिले के समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कार्यालय, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खुलेगें, परन्तु भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार खुल सकेंगे ।
समस्त सिनेमा हॉल/मॉल/शॉपिंग कॉम्पलेक्स/जिम/स्विमिंग पूल/मनोरंजन पार्क/पार्क/ थियेटर/बार/ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल तथा मैरिज हॉल आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे । स्टेडियम व स्पोर्टस कॉम्पलेक्स खुल सकेंगे, परन्तु वहां दर्शकों को अनुमति नहीं होगी । सभी प्रकार के शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (किसी भी प्रकार की हॉवी क्लास सहित) बंद रहेगे, परन्तु सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्ययन/दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से कार्य कर सकेंगी । जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से सांय 07 बजे तक खुले रह सकेंगे । सप्ताह में एक दिन समस्त ग्रामीण एवं शहरी बाजार पूर्णतः बंद रहेगा । इसके लिए अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पृथक से आदेश जारी करेंगें ।
दवाईयों की दुकाने पूर्वानुसार प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं । वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा को प्रोत्साहित किया जावे । होटलो के संचालन पर रोक रहेगी। रेस्टोरेन्ट मालिकों/मिष्ठान विक्रेताओं/खाद्य सामग्री विक्रेतओं के द्वारा खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी/पार्सल सुविधा प्रदान की जा सकेगी । ग्रामीण हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे । शहर के बाहर स्थित ढावे खुले रह सकें
  ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान (पी.डी.एस.दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहॉ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक/दुकानदार का होगा । इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनावेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके । इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दुकान के बाहर माल का प्रदर्शन नही किया जाएगा, प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जावेंगी । किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो विदेश यात्रा कर लौटा है, वह अपना संपूर्ण पता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह को उपलब्ध कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देष अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा । इस दौरान स्वयं को होम कोरोन्टाईन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा ।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे। चिकित्सीय अमले द्वारा अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा। किसी के भी द्वारा जान बूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकनें और धूम्रपान पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार तम्बांकू एवं धूम्रपान संबंधी सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। होमक्वारेंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी । सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है । अपंजीकृत डॉक्टर/झोलाछाप डॉक्टर/झाड़फूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देने पर रोक लगाई गई है ।
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों/प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों/मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी । मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी 
जिला आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य और औषधि प्रशासन के सभी अधिकारी रोस्टर के क्रम में सभी खाद्य पदार्थो एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली सामग्रियों की काला बाजारी एवं जमाखोरी न होने पावे, इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे ।
मेडीकल आवश्यकता को छोड़कर एक बाईक पर एक से अधिक व्यक्ति की सवारी तथा एक निजी यात्री कार में दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी पूर्णःरूपेण प्रतिबंधित रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाएं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित करेंगी । किसी संस्थान में 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होगें। ऐसे समस्त कार्यालयों/कार्य स्थलों/फ्रेक्ट्रियों/ संस्थान के तहत जारी संलग्नक-2 अनुसार कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जावेंगी ।
दिनांक 08 अप्रैल 2020 के उपरांत दमोह जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम मे मोबाईल क्र.-7587986606 पर देना अनिवार्य है । ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अनिवार्यतः होमक्वारेंटाईन करेगा तथा शासन के निर्देशों का पालन करेगा ।
मप्र हेल्थ एक्ट1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट प्रदान करने हेतु सक्षम होगें ।
जिले के भीतर यात्री परिवहन की अनुमति अनुविभागीय मजिस्ट्रेट तथा जिले के बाहर हेतु अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट जारी करेगें । यदि किसी क्षेत्र को इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में ’’कंटेनमेंट क्षेत्र’’ घोषित किया जाता है, तो वहां उक्त छूट प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।
यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं होने से अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेष सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक दमोह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण दमोह, जिला परिवहन अधिकारी दमोह, जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह, जिला षिक्षा अधिकारी दमोह को आदेषित किया जाता है कि वह उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिष्चित करें तथा जनसंपर्क अधिकारी जिले से प्रकाषित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में निःषुल्क प्रमुखता से आदेश का प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय
21 मई से बाजार प्रतिदिन सुबह 07 से शाम 07 बजे तक खुलेंगे और
सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रहेंगे
लोगों को जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य  मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना
दमोह : 20 मई 2020
   जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक्‍में निर्णय लिया गया कि 21 मई से बाजार प्रतिदिन सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक खुलेंगे और सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रहेंगे। दमोह जिला मुख्यालय में मंगलवार को और सभी तहसीलों में एसडीएम अपने स्तर से एक दिन बाजार बंद करने का निर्णय करेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, पार्क, थ्रेयटर, असबंली हॉल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। दवाईयों की दुकानें पूर्वोनुसार दिनभर प्रतिदिन खुली रहेंगी। होटलों के संचालनों पर रोक रहेगी। रेस्टांरेंट, मिष्ठान की होम डिलेवरी प्रदान की जा सकेगी। ग्रामीण हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। शहर के बाहर ढ़ावे खुले रह सकेंगे।
   बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर तरूण राठी ने कहा अब ग्रीन और रेड दो जोन है, के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा आर्थिक गतिविधियां शुरू करना है। उन्होंने कहा यदि बंदिस लगाना है, तो शासन को प्रस्ताव भेजना होगा। श्री राठी ने कहा लोगों को जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जायेगा। बैठक में रविवार के दिन फुटबाथ के दिन में भी बाजार लगाये जाने चर्चा कर नगरपालिका अधिकारी को भी दिशा निर्देश दिये गये। श्री राठी ने कल और आज कोविड मरीजों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी। साथ ही टेलीमेडिसन की व्यवस्था के संबंध में भी विस्तार से बताया।
कलेक्टर तरूण राठी ने कहा कि पहला कोविड मरीज की स्थिति अच्छी है, चार अन्य मरीज आये हैं, वे सामुदाय के समीप नहीं पहुंचे तथा आज एक नये मरीज मिलनें के संबंध में पूरी जानकारी दी। तथा सभी के चल रहे इलाज के संबंध में बताया। श्री राठी ने कहा हम सक्षम है, माईल्ड मरीजों का इलाज कर लेंगे। उन्होंने बताया नवीन निर्देश होम कोरोनटाइन के हैं, लक्षण मिलने पर संस्थागत रखा जायेगा।
उन्होंने बताया आज दिल्ली से आई ट्रेन में 422 व्यक्ति आये हैं, नामजद सूची थी, पर सूची अनुसार लोग नहीं आये। इंदौर से दो बस दमोह के लिए थीं, परंतु मात्र 40 व्यक्ति आये। उन्होंने कहा मुम्बई में 30 मजदूर बचे हैं, इसी तरह अन्य स्थानों की जानकारी देते हुए कहा काफी कम मात्र में ही मजदूर बाहर बचे हैं।
बैठक्‍में कलेक्टर ने गेहूं खरीदी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा खरीदी के संबंध में आ रही दिक्कतों पर भोपाल स्तर पर बात कर निराकरण करा लिया गया है। चना खरीदी के संबंध में कहा तेवड़े के कारण दिक्कत है, शासन को अवगत कराया गया है। उन्होने कहा मंडी शुरू करा दी गई है, वहां काम शुरू हो गया है। किसानों से आग्रह किया गया है, दी गई तिथि पर अनाज लेकर आये, खरीदी 26 मई तक की जायेगी। बैठक में सम्मानीय विधायकगणों और अन्य सम्मानीय सदस्यों ने विभिन्न बिन्दुओं पर अपनी बातें रखते हुए निराकरण के लिए कहा। कलेक्टर तरूण राठी ने सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निराकरण संबंधी कार्रवाही के लिए कहा।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल, विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार, विधायक हटा पीएल तंतुवाय, विधायक जबेरा धमेन्द्र सिंह, विधायक दमोह राहुल सिंह, सांसद प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय टंडन, एसपी हेमंत चौहान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मालती असाटी, रमन खत्री, डॉ. आर के बजाज, डॉ. संगतानी, नर्रेन्द्र बजाज सहित अन्य सम्मानीय सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।


बैठक में कोरोना वायरस नियंत्रण में बेहतर कार्य के लिये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सभी संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के लिये समिति ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हुये प्रशंसा की।


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