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घंटाघर क्षेत्र में गुटखा थूकना महंगा पड़ा.. कोतवाली की हवा के साथ 1000 रू का जुर्माना.. इधर निषेधाज्ञा उल्लंघन पर 30 को जेल.. सात फरार आरापियों पर 14 हजार का ईनाम.. टोपी लाइन में एक तरफ की पूरी दुकानें खुलेगी..

बाजार में थूकना महंगा पड़ा, 1000 का जुर्माना
दमोह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोविड-19 कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव हेतु किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गुटखा थूकने पर दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत दमोह में घंटाघर के समीप एक कपड़े की दुकान के बाहर गुटखा थूंकते हुए पवन रैकवार को पकड़ा गया और नगरपालिका अधिनियम के तहत 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित भी किया।
  मुख्य नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे ने बताया कि अब प्रतिदिन नगर पालिका दमोह की टीम द्वारा शहर के हर क्षेत्र में घूम कर इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी, उन्होने सभी नगर वासियों से अपील की है कि संक्रमण के समय में गुटखा खाकर किसी भी स्थान पर न थूंके एवं इस महामारी से लड़ने में सहयोग प्रदान करें। चालानी कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी जावेद खान द्वारा की जायेगी।
निषेधाज्ञा उल्लंघन पर 30 को भेजा गया जेल- 
दमोह। पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान के निर्देश पर जिले में विगत दिवस लॉक डाउन के दौरान निषोधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 42 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 ताहि के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, इसके अतिरिक्त 30 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, इसमें मुख्य रूप से थाना पटेरा में 10, थाना हिंडारिया में 06, कोतवाली में 04, थाना तेजगढ में 03, थाना पथरिया में 02, हटा, तेजगढ्, पटेरा में 02-02, थाना गैसाबाद, मगरोन, हटा, तेंदूखेडा, नोहटा में 01-01 आरोपी को जेल भेजा गया। इसी प्रकार धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर जिले के विभिन्न थानों में 36 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये और 42 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई
सात फरार आरापियों पर 14 हजार का ईनाम 
दमोह। जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान ने थाना हिण्डोरिया और पथरिया के दो अलग-अलग प्रकरणों में 07 फरार आरोपियों पर 14 हजार  रूपये का ईनाम घोषित किया है।  प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत हुये थाना हिण्डोरिया के अपराध क्रमांक 183ध्20 धारा 34 (2)42 आबकारी एक्ट 188, 269 ताहि 51 (बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रकरण में थाना हिण्डोरिया निवासी चिन्नू ऊर्फ कादिर पिता अय्यूब अली, अनवर पिता बबलू खान, सुरेश पिता रामचरण चैरसिया तथा इम्त्याज अली खान पिता अब्दुल गफ्फार खान निवासी बीड़ी कालोनी शोभानगर थाना कोतवाली के प्रत्येक फरार अपराधियों पर दो-दो हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। इसी प्रकार थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 07ध्20 धारा 302, 294, 323, 506, 34 ताहि के प्रकरण में बकैनी थाना पथरिया निवासी दीपक पिता संतोष सिंह राजपूत, राजा पिता संतोष सिंह राजपूत तथा मनीष पिता बिन्दु अहिरवार प्रत्येक फरार अपराधियों पर दो-दो हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है।
 टोपी लाइन में एक तरफ की दुकानें खोली जाएंगी
दमोह। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट रवीन्द्र चैकसे ने बताया कि टोपी लाइन में अत्याधिक खरीददारों की भीड़ होने के कारण यह निर्णय लिया गया है एक दिन एक तरफ की पूरी दुकानें खोली जाएंगी एवं अगले दिन दूसरी तरफ की पूरी दुकान खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि दुकानों को क्रमांक 1 वा क्रमांक 2 में बांटा जाएगा। यह नियम शनिवार से लागू होगा जिसमें कल शनिवार को दुकान क्रमांक 1 एक तरफ से सभी दुकानें खोली जाएंगी एवं मंगलवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। आदेश के परिपालन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे ने दुकानों में क्रमांक बदलवा कर कार्यवाही सुनिश्चित की।

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