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दुकान खोलने बंद रहने के दिनों में फिर हुआ संशोधन.. अब मंगलवार को टोटल लॉक डाउन रहेगा.. नगरीय क्षेत्र में क्रमांक-1 में बुधवार, शुक्रवार, रविवार तथा क्रमांक- 2 में गुरुवार, शनिवार, सोमवार को खुलेंगी दुकाने.. सड़क पर थूकने और धार्मिक सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित..

एसडीएम रविन्द्र चौकसे ने जारी किया संशोधित आदेश
दमोह। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (सघन बाजार क्षेत्र को छोड़कर) प्रतिदिन प्रात 09 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खुले रहेगें। उक्त आदेश की कण्डिका-11 को तहत सघन बाजार क्षेत्र निर्धारित करने को निर्देश है। अतः दमोह नगरीय क्षेत्र (समीपवर्ती ग्रामों हिण्डोरिया, अभाना, बांसा तारखेड़ा सहित) के लिए क्षेत्र सघन बाजार क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया हैं।
 हॉट बाजार स्थल का हिण्डोरिया, अभाना, बांसातारखेड़ा सघन बाजार प्रातरू 09 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खुले रहेगें। सघन बाजार क्षेत्रों में क्रमांक-1 दुकान को एक दिन खोलने तथा अगले दिन बंद करने तथा क्रमांक-2 दुकानों को अगले दिन खोलकर उससे अगले दिन बंद करने के निर्देश अनुविभागीय मजिस्ट्रेट रवीन्द्र चैकसे ने दिए हैं। 
उन्होने कहा उक्त क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिका द्वारा दुकानों पर क्रमांक-1 एवं क्रमांक-2 के चिन्ह अंकित किये जाये, क्रमांक -1 दुकानें बुधवार, शुक्रवार रविवार खुलेगी तथा क्रमांक- 2 दुकानें  गुरुवार, शनिवार, सोमवार को खुलेंगी। मंगलवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का समस्त बाजार प्रतिबंधित रहेगा।  क्रमांक-1 व क्रमांक -2 की दुकानें उपरोक्त बताये गये अनुसार ही संचालित होगी। यदि अन्य दिन में दुकान खुली पाई जावेगी तो संबंधित दुकानदार के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दमोह के धारा-144 अंतर्गत पारित आदेश 05 मई 2020 की अन्य शर्ते पूर्णतः लागू रहेंगी। यह आदेश 06 मई 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। 
सप्ताह में एक दिन मंगलवार को समस्त ग्रामीण एवं शहरी बाजार पूर्णतः बंद रहेगा अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । थूकनें और धूम्रपान पर प्रतिबंध-प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा । सार्वजनिक स्थानों पर थूकनें और धूम्रपान पर प्रतिबंध रहेगा । इसी प्रकार तम्बाकू एवं धूम्रपान संबंधी सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । 
सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों को पूरे समय छूट- कार्यालयों हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियां व आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों, बैंक शाखाओं, ए.टी.एम., बैंकिंग करस्पोन्डेन्ट, बीमा कंपनी कार्यालय, मीडिया, प्रिटिंग प्रेस, कोरियर, ई-कामर्स, गैस एजेंसी, पैट्रोल पंप, कोरियर सेवायें, कॉमन सर्विस सेन्टर, क्योस्क, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें, वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, दुग्ध केन्द्र, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों को पूरे समय छूट रहेगी। स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें यथा इलेक्ट्रीशियन, आई.टी.मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें । अखवार वेण्डर को सुबह 09.30 बजे तक अखवार बांटने की छूट रहेगी ।
सैलून हेयर कटिंग स्पा आदि बंद रहेंग-दूध विक्रेता दोपहर 12 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे । फल-सब्जी, मिट्टी के बने बर्तन हाथठेलों द्वाराध्फेरी लगाकर ही विक्रय की जावेगी । थोक मण्डियों के खुलने के समय निर्धारण हेतु संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे । होटलो के संचालन पर रोक रहेगी । रेस्टोरेन्ट मालिकों, मिष्ठान विक्रेताओं के द्वारा खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी की जा सकेगी । 
खुली खाद्य सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध-खुली खाद्य सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा । इसी प्रकार चाय-नाश्ते की दुकान आदि प्रतिबंधित रहेंगी, परंतु फेरी लगाकर चाय का विक्रय किया जा सकेगा । ग्रामीण हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे । शहर के बाहर स्थित ढावे खुले रह सकेंगे । से समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान (पी.डी.एस.दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहॉ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक, दुकानदार का होगा । इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनावेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके । इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी तथा उनके द्वारा दुकान के बाहर माल का प्रदर्शन नही किया जाएगा, प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जायेंगी । किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जावेगा तो शासन वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ प्रतिष्ठान को कुछ दिनांे के लिए बंद करने का आदेश दे सकेगा ।

धार्मिक सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित-सभी प्रकार के धार्मिक स्थलध्पूजा स्थल आम जनता के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।धार्मिक सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। जिले के समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कार्यालय, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खुलेगें। परन्तु भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार खुल सकेंगे ।


समस्त सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा मैरिज हॉल आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे । सभी प्रकार के शैक्षणिक,प्रशिक्षण,कोचिंग संस्थान (किसी भी प्रकार की हॉवी क्लास सहित) बंद रहेगे । परन्तु सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन, दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से कार्य कर सकेंगी। 

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