कलेक्टर के निर्देश सभी को मास्क लगाना आवश्यक
आयुष विभाग घर-घर कर रहा हैं औषधि वितरण
दमोह। कलेक्टर तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत आयुष अधिकारी डॉ आईके कुर्मी के मार्गदर्शन मे आयुष विभाग सम्पूर्ण जिले में कोविड-19 बीमारी के बचाव हेतु औषधि एवं सुझाव घर-घर पहुँचा रहा हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉ आईके कुर्मी ने बताया शासन की मंशानुसार जिले के सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 से बचाव हेतु औषधालय क्षेत्र में टीम गठित कर स्वास्थ्य अमले के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के प्रत्येक गांव मे घर-घर जाकर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधिया वितरित कर रहें हैं।
लोगो को बीमारी से बचाव के लिये सुझाव दे रहे हैं। उन्होने कहा विभाग के लगभग सभी चिकित्सक जिला चिकित्सालय दमोह एवं जिले के अंतर्गत आने वाले क्वारेनटाईन केन्द्रों तथा चेक पोस्टों पर कार्यरत हैं। जिले में आयुष विभाग पूर्ण निष्ठा एवं ऊर्जा के साथ कोविड-19 बीमारी से लडाई में आमजन मानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा हैं।
भोपाल/ दमोह। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी कर आज से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। जिला कलेक्टर तरूण राठी ने सभी अधिकारियों को इस पर ध्यान देने और पालन करने के साथ अपने अधीनस्थों को भी आगाह करने निर्देशित किया है। जारी आदेशानुसार कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क् ध्फेस कवर पहनाना आवश्यक हैं। एपिडेमिक एक्त 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क ध् फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है, इस होम-मेड मास्कध्फेस कवर को साबुन द्वारा सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क ध् फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ करने उपरांत ही किया जाए। बिना मास्क फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिजीजेज कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
आयुष विभाग घर-घर कर रहा हैं औषधि वितरण
दमोह। कलेक्टर तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत आयुष अधिकारी डॉ आईके कुर्मी के मार्गदर्शन मे आयुष विभाग सम्पूर्ण जिले में कोविड-19 बीमारी के बचाव हेतु औषधि एवं सुझाव घर-घर पहुँचा रहा हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉ आईके कुर्मी ने बताया शासन की मंशानुसार जिले के सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 से बचाव हेतु औषधालय क्षेत्र में टीम गठित कर स्वास्थ्य अमले के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के प्रत्येक गांव मे घर-घर जाकर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधिया वितरित कर रहें हैं।
लोगो को बीमारी से बचाव के लिये सुझाव दे रहे हैं। उन्होने कहा विभाग के लगभग सभी चिकित्सक जिला चिकित्सालय दमोह एवं जिले के अंतर्गत आने वाले क्वारेनटाईन केन्द्रों तथा चेक पोस्टों पर कार्यरत हैं। जिले में आयुष विभाग पूर्ण निष्ठा एवं ऊर्जा के साथ कोविड-19 बीमारी से लडाई में आमजन मानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा हैं।
आशा ओ द्वारा दमोह के 39 वार्डो में किया गया सर्वे-दमोह। 09 अप्रैल को शहरी आशा कार्यकर्ताओ द्वारा शहरी क्षेत्र दमोह के 39 वार्डो में किया गया सर्वे। सर्वे किये गए घरो की संख्या 2790, कुल सर्वे किये गए घरो की संख्या 20784 रही। इसी प्रकार आज सर्दी खाँसी तेज बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ 02, कुल सर्दी खाँसी तेज बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हितग्राहियों की संख्या 20 रही। 23 वार्ड का सर्वे पूर्ण हुआ। शेष 16 का कल तक पूरा हो जायेगा।
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