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दमोह जिले में 25 मार्च तक लाकडाउन के आदेश.. किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं.. आवश्यक सेवाएं रहेंगी मुक्त.. इधर मुंबई से दमोह पहुंची टीवी स्टार चाहत मणि पांडे और हरि चोपड़ा ने भी घंटी बजाई..

 टीवी स्टार चाहत पांडे और हरि चोपड़ा ने भी घंटी बजाई
देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5:00 बजे जगह-जगह घंटी थाली शंख आदि बजाकर कोरोना वायरस की संक्रमण के दौरान ड्यूटी देने वाले अधिकारी कर्मचारी और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया जिस दौरान दमोह जिला मुख्यालय पर भी गली मोहल्लों से लेकर घरों की छतों और कालोनियों में घंटी घन्टे बजाने का दौर चलता रहा।
चर्च प्रांगण के बाहर लगए विशाल घंटे को बाजाए जाने से देर तक घंटध्वनि गगुंजायमान होती रही। इधर जबलपुर नाका आम चोपड़ा क्षेत्र में मुंबई से अपने घर पहुंची टीवी स्टार चाहत मणि पांडे और हरि चोपड़ा ने भी घर की छत पर घंटा तथा घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग में सहभागिता दर्ज कराती नजर आई।
आज से 25 मार्च तक दमोह जिलें मे लॉकडाउन रहेगा
दमोह। कोरोना वायरस (COVID-19) को पूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है और एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाहियां किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह से प्राप्त प्रतिवेदन 22/03/2020 से सहमत होते हुए नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मददेनजर रखते हुए में जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश के तिथि 21 मार्च 2020 (दा.प्र.क. 30/2019) एवं तिथि  22/03/2020 (दा.प्र.क. 31/20 19) के साथ-साथ प्रत्यात्मक आदेश पारित किया हैं। उन्होने कहा है कि जिलें में स्थिति ठीक हैं, यह भी कहा हैं लोग घरों मे रहेंगे तो खतरें को टाला जा सकता हैं यह आदेश 25 मार्च तक के लिए जारी किया गया हैं।
  जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश अनुसार आपात कालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में बाहर से लोगों का आना तथा जिले में निवासरत लोगों का बाहर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय तथा अशासकीय सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका. पंचायत. खाद्य, बैंक, डाकघर आदि इससे मुक्त रहेंगे जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (फेक्ट्री, रेस्टोरेंट, वार तथा शराब दुकानों सहित) बंद रहेंगे। मेडीकल दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, किराना दुकान, फल-सब्जी दुकान तथा दुग्ध केन्द्रों को इससे छूट रहेगी।

 मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग एक्ट M.P. Public Health Act 1949 के तहत जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों से कही कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. प्रदान करने हेतु सक्षम होगे उक्तादेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए । यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जाता है । अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। 
 उक्त आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी । यह आदेश 23/03/2020 की पूरी. 10.00 बजे से 25/03/2020 की रात्रि बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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