प्रस्ताव पर दावे-आपत्तियां 11 सित. 2019 तक आहूत
तदसंर्दभ में कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि ग्राम पंचायत इमलाई में सम्मिलित ग्राम इमलाई दूरी 3 किलो मीटर एवं जनसंख्या 4531, ग्राम पंचायत आमचैपरा में सम्मिलित ग्राम चैपराखुर्द दूरी 3 किलोमीटर एवं जन संख्या 4215 और ग्राम चैपरा रैयतवारी दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 4455, ग्राम पंचायत हिरदेपुर में सम्मिलित ग्राम हिरदेपुर दूरी 1 किलोमीटर एवं जनसंख्या 8100, ग्राम पंचायत मारूताल में सम्मिलित ग्राम मारूताल दूरी 5 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1842 एवं कोटातला दूरी 5 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1584, ग्राम पंचायत पिपरिया दिगम्बर में सम्मिलित ग्राम पिपरिया दिगम्बर दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 902, ग्राम दुपरिया दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 107, ग्राम लाड़नबाग दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 621, ग्राम इटवाखुर्द दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 292, ग्राम पंचायत मराहार में सम्मिलित ग्राम मराहार दूरी 2 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1341 एवं राजनगर दूरी 2 किलोमीटर एवं जनसंख्या 391, ग्राम पंचायत समन्ना में सम्मिलित ग्राम समन्ना दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1915, ग्राम लिधौरा दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 279, ग्राम समन्ना रैयतवारी दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 113, ग्राम पंचायत सिंगपुर में सम्मिलित ग्राम सिंगपुर दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1135 तथा ग्राम पंचायत कुंवरपुर में सम्मिलित ग्राम पिपरिया नायक दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 309 एवं ग्राम मड़िया पनगढ़ा दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 128 के प्रस्ताव रखे गये हैं।
इन ग्राम पंचायतों के ग्रामों को नगर पालिका परिषद दमोह सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर आम जनमानस से दावे-आपत्तियां आहूत की गई है, यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज करानी हो तो कार्यालयी समय में कलेक्टर के समक्ष 11 सितम्बर 2019 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तुत दावे आपत्तियों पर प्रतिवेदन शासन को 13 सितम्बर को 2019 को प्रेषित किया जायेगा।
दमोह। नगररीय क्षेत्र की राजनीति करने तथा नगरपालिका चुनाव लड़ने की चाह रखने वालों को यह अच्छी खबर है। दमोह को नगरनिगम बनाने के प्रस्ताव में महज 15 दिनों की दूरी ही शेष बची है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 13 सितंबर को आधा दर्जन से अधिक गांवों के दमोह नगरपालिका में शामिल होने का प्रस्ताव शासन के पास चला जाएगा। तथा इसकी मंजूरी मिलते ही दमोह नगरपालिका से नगरनिगम बन जाएगा। निगम का निर्वाचित अध्यक्ष महापौर कहालने के साथ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। तथा नपा में उपाध्यक्ष की हैसियत वाला पद निगम बनते ही अध्यक्ष का हो जाएगा।राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत नगरीय निकायों की सीमावृद्धि तथा वार्डो की संख्या में अवधारणा संबंधी समय सारणी निर्धारित की गई है, दमोह नगरीय निकाय की सीमावृद्धि के प्रस्ताव संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने पर नगर पालिका ने भी अपने अभिमत में सहमति दी है।
तदसंर्दभ में कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि ग्राम पंचायत इमलाई में सम्मिलित ग्राम इमलाई दूरी 3 किलो मीटर एवं जनसंख्या 4531, ग्राम पंचायत आमचैपरा में सम्मिलित ग्राम चैपराखुर्द दूरी 3 किलोमीटर एवं जन संख्या 4215 और ग्राम चैपरा रैयतवारी दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 4455, ग्राम पंचायत हिरदेपुर में सम्मिलित ग्राम हिरदेपुर दूरी 1 किलोमीटर एवं जनसंख्या 8100, ग्राम पंचायत मारूताल में सम्मिलित ग्राम मारूताल दूरी 5 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1842 एवं कोटातला दूरी 5 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1584, ग्राम पंचायत पिपरिया दिगम्बर में सम्मिलित ग्राम पिपरिया दिगम्बर दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 902, ग्राम दुपरिया दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 107, ग्राम लाड़नबाग दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 621, ग्राम इटवाखुर्द दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 292, ग्राम पंचायत मराहार में सम्मिलित ग्राम मराहार दूरी 2 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1341 एवं राजनगर दूरी 2 किलोमीटर एवं जनसंख्या 391, ग्राम पंचायत समन्ना में सम्मिलित ग्राम समन्ना दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1915, ग्राम लिधौरा दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 279, ग्राम समन्ना रैयतवारी दूरी 3 किलोमीटर एवं जनसंख्या 113, ग्राम पंचायत सिंगपुर में सम्मिलित ग्राम सिंगपुर दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 1135 तथा ग्राम पंचायत कुंवरपुर में सम्मिलित ग्राम पिपरिया नायक दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 309 एवं ग्राम मड़िया पनगढ़ा दूरी 4 किलोमीटर एवं जनसंख्या 128 के प्रस्ताव रखे गये हैं।
इन ग्राम पंचायतों के ग्रामों को नगर पालिका परिषद दमोह सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर आम जनमानस से दावे-आपत्तियां आहूत की गई है, यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज करानी हो तो कार्यालयी समय में कलेक्टर के समक्ष 11 सितम्बर 2019 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तुत दावे आपत्तियों पर प्रतिवेदन शासन को 13 सितम्बर को 2019 को प्रेषित किया जायेगा।
उपरोक्त गांवों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों नगरीय क्षेत्र की तरह बेहतर पेयजल, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाईट जैसी सुविधाओं के अलावा शासन द्वारा ग्राम पंचायतों से संचालित सभी योजनाओं का लाभ लेने के हकदार हो जाएगे। वहीं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि अब नगरीय निकाय चुनाव लड़कर राजनीति में अपनी किस्मत अजमा सकेंगे। अटल राजेंद्र जैन
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