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सीमेन्ट व्यवसायी बृजेश चौरसिया और बेटी की हत्या के षणयंत्र की गुत्थी सुलझी..! सात सूदखोरों सहित 8 पर मामला दर्ज किया.. मुख्य आरोपी को पकड़ने बंगाल के दुर्गापुर पहुची सागर पुलिस..

सीमेन्ट व्यवसायी और बेटी की मौत की गुत्थी सुलझी !
सागर। सीमेंट व्यवसाई बृजेश चौरसिया और उनकी पुत्री की मौत की अंधी गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा करते हुए षडयंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस बहुचर्चित पिता पुत्री हत्याकांड में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जिनमें सात आरोपी चर्चित सूदखोर बताए जा रहे हैं। वही आठवां व्यक्ति दुर्गापुर बंगाल का निवासी है जिसे हिरासत में लेने पुलिस दुर्गापुर पहुंच चुकी है।
 सागर में 17 जुलाई को सीमेंट व्यापारी बृजेश उर्फ अजय चौरसिया एवं इनकी पुत्री महिमा निवासी तिली वार्ड थाना गोपाल गंज सागर की गोली लगने से हुई मौत की गुत्थी को एसपी अमित सांघी के निर्देशन में सुलझाने में पुलिस में सफलता हासिल की है। एएसपी राजेश व्यास द्वारा उपरोक्त मामले की विधिवत जांच हेतु टीम गठित की थी। जिसमें FSL विशेषज्ञों एवं अन्य तकनीकी साधनो, गवाही एव परिजनों से आये तथ्यो एवं मृतक द्वारा लिखित दस्तावेजो के आधार पर जांच की गई। इस दौरान जांच दल को पता लगा की ब्रजेश चौरसिया काफी समय से बैंक के कर्ज तथा साहूकारों के कर्ज से परेशान था।
 साहूकार मनोज यादव, सोहन केशरवानी, अनिल शुक्ला, श्यामसुंदर सोनी, सुरेन्द्र साहू, राजेश मिश्रा, गौरव भारद्वाज आदि से लिए रुपयों को समय पर नहीं चुका पाने की वजह से उसे इन सूदखोरो से लगातार प्रताड़ित होना पड़ रहा था। यहा तक कि चौरसिया परिवार को नुकसान पहुचने की धमकी भी इनके द्वारा दी जा रही थी। जिससे बृजेश चौरसिया के समक्ष खुद की जीवन लीला समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प बचता नजर नहीं आ रहा था। 
पुलिस जांच में पाया गया कि दुर्गापुर  पश्चिम बंगाल निवासी रंजन राय नाम का व्यक्ति 14 जुलाई से बृजेश चौरसिया के संपर्क में बना हुआ था। गुप्त ढंग से उसके ऑफिस/ होटल में रूका हुआ था। इसी रंजन राय के साथ बृजेश चौरसिया द्वारा खुद के खुदकुशी का षडयंत्र रचे जाने का दावा पुलिस द्वारा किया गया है। FSL  रिपोर्ट में ब्रजेश की पत्नि राधा चौरसिया के ब्लड सैम्पल में नींद की दवाई उपस्थित होना पाया गया। तथा मृतक द्वारा स्वंय गोली चलाना भी पूर्णतः स्पष्ट है। मामले में अभी तक की जांच के आधार पर घटना के आरोपी मनोज यादव, सोहनकेशरवानी, अनिल शुक्ला, श्यामसुंदर सोनी, सुरेन्द्र साहू, राजेश मिश्रा, गौरव भारद्वाज एवं घटना के षडयंत्र में शामिल रंजन राय के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 149/19- धारा 302, 306, 120बी, 109 ताहि 25/27 आर्म्स एक्ट का कायम किया गया है।  
मामले में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य तथ्यो के सबंध में गहन विवेचना जारी है। रंजन राय को सागर पुलिस द्वारा दुर्गापुर में गिरफतार कर रिमाण्ड पर लिया गया हैं। इसको सागर लाने के बाद पूछतांछ में बिस्तृत खुलासे की उम्मीद की जा रही है। इतने सबके बावजूद ब्रजेश चौरसिया की नाबालिक बेटी की मौत किन हालातों में  किसके द्वारा चलाई गई गोली से हुई तथास्तु अपनी जान की कीमत किन हालातों में चुकाना पड़ी इसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए फिलहाल चुनौती बना हुआ है। सागर से उमेश यादव की रिपोर्ट

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