खुले खाद्य तेल /लूज़ तेल का विक्रय प्रतिबंधित-
दमोह जिले के खाद्य तेल निर्माता/रिपेकर्स एवं किराना व्यापारी संघ की बैठक में छोटे पाऊचों में खाद्य तेल के विक्रय को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।दमोह कलेक्टर दमोह श्री नीरज कुमार सिंह एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने जिले के खाद्य तेल निर्माता/रिपेकर्स एवं किराना व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की। जिसमें खाद्य तेल निर्माता/रिपेकर्स एवं किराना व्यापारी संघ के सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने व्यापारियों एवं तेल रिपेकर्स को बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत सरकार) द्वारा खुले तेल के विक्रय को अनुमति न दिए जाकर छोटे पाऊचों में खाद्य तेल की बिक्री को प्रोत्साहित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान से लूज़ खाद्य के भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध है।
जिसका प्रमुख कारण लूज़ तेल में अत्यधिक मिलावट का होना है। बाज़ार में छोटे छोटे फुटकर खाद्य विक्रेता खाद्य तेल के टिन एवं जार खरीदकर अपनी दुकानों से लूज़ तेल का विक्रय करते हैं। कतिपय दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस तेल में घटिया तेल की मिलावट कर देते हैं। इस खाद्य तेल में मिलावट की व्याप्त प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से छोटे पाऊचों में खाद्य तेल को बाज़ार में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खुले में खाद्य तेल को विक्रय करने की अनुमति नहीं दिए जाने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसकी बिक्री करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
बैठक में जिला किराना व्यापारी संघ दमोह के संरक्षक हासानंद आहूजा, अध्यक्ष शैलेंद्र नायक, सचिव कृष्ण कांत असाटी, कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, सच्चानन्द कोटवानी, अभिषेक आहूजा, उमाकांत अग्रवाल, महेंद्र गुप्ता, अमर आहूजा,भीष्म कोटवानी, चंद्र कुमार जैन,
जय कुमार जैन, सोनू आहूजा, अमरीश अग्रवाल, विनय जैन, बालचंद सचदेवा, गिरधारी लाल गुप्ता, दीपचंद जैन राजेन्द्र जैन सहित बड़ी संख्या में खाद्य व्यापारी उपस्थित थे। बैठक में सभी व्यापारियों द्वारा छोटे पाऊचों में खाद्य तेल को विक्रय करने पर अपनी सहमति प्रदान की एवं इस संबंध में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उनका वे सभी पालन करेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को भी लूज़ खाद्य तेल न खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं अपने खाद्य प्रतिष्ठानों से लूज़ खाद्य तेल का विक्रय नहीं करेंगे।
राकेश अहिरवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट
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