जागरण रीवा के मालिक को नही मिली जमानत-
रीवा। मप्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे स्व.श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ मिथ्या समाचारों को लेकर न्यायालय में दाखिल मानहानि के मामले में मंगलवार को रीवा कोर्ट में पेश हुए दैनिक जागरण रीवा के मालिक मदन मोहन गुप्त को जमानत नही मिल सकी। जिसके बाद गहमागहमी भरे हालात में उन्हें जेल भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी द्वारा दायर मानहानि परिवाद के आधार पर दैनिक जागरण रीवा के मालिक मदन मोहन गुप्त के खिलाफ 1998 से मानहानि का प्रकरण चल रहा था। इस मामले में आज श्री गुप्त कोर्ट में जमानत लेने पहुंचे थे। परंतु उनके खिलाफ विभिन्न आपत्तियों के चलते माननीय न्यायाधीश ने जमानत देने से इंकार कर दिया। और 10 अक्टूबर तक जेल भेजने के आदेश दे दिए। जिसकी जानकारी पत्रकारों को लगते ही गहमा गहमी के साथ मीडिया जगत में अफरा-तफरी के हालात बन गए।
जागरण रीवा के मालिक को जमानत के बजाय जेल की जानकारी लगने पर अनेक स्थानीय पत्रकार जमानत कराने का प्रयास करते नजर आए। जिसके बाद स्थानीय अधिवक्ता भी श्री गुप्त को जेल भेजे जाने के निर्णय पर अमल किए जाने के लिए नारेबाजी करते देखें गए। लोगो के विरोध तथा हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पहले श्री गुप्त को कोर्ट की हवालात में पहुंचाया तथा उसके बाद वहां से उन्हें जेल वाहन से जेल रवाना कर दिया गया।
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